NATIONAL : राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, आय से अधिक संपत्ति के आरोप की CBI-ED जांच के निर्देश का मामला

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राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के CBI-ED जांच के निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने केस को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को सुनवाई करेगी।

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिए गए निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी ने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग करते हुए अलग से ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ इन पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगी।

बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर शुरू हुआ मामला
मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में अधिक संपत्ति है। शिकायत पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में सीबीआई और ईडी को आरोपों का कानून के मुताबिक सत्यापन करने को कहा था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायत प्राप्त हुई है तो उसमें लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत उपलब्ध उचित कदम उठा सकती हैं।

सीबीआई की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी
हाईकोर्ट ने दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों को मामले की प्रगति से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद 20 जुलाई को हुई सुनवाई में अदालत ने सीबीआई के हलफनामे पर असंतोष जताया और कहा कि यह उसके पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है। दूसरी ओर, अदालत ने कहा कि ईडी ने आवश्यक कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के दौरान यदि ईडी को कोई सूचना प्राप्त होती है तो वह कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त को सूचीबद्ध कर दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट से मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने के साथ-साथ अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है। इसमें उन्होंने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह होगा कि शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को आरोपों के सत्यापन के लिए दिए गए हाईकोर्ट के निर्देशों की कानूनी वैधता क्या है और क्या इस मामले को दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाना उचित होगा।17 अगस्त को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के रुख से मामले की आगे की दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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