Saturday, June 27, 2026
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NATIONAL : अधिकार की जंग में सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन बेंगलुरु के पक्ष में सुनाया फैसला, हरे कृष्ण मंदिर का मिला अधिकार

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जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. 15 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट में आए इस मसले में आठ साल बाद 24 जुलाई 2024 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था.

मुंबई बनाम इस्कॉन बेंगलुरु विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ‘इस्कॉन बेंगलुरु’ के पक्ष मे फैसला सुनाया है. बेंगलुरु हरेकृष्ण हिल टेंपल इस्कॉन बेंगलुरु के पास ही रहेगा. मुंबई इस्कॉन के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए यह फैसला सुनाया है और निचली अदालत के द्वारा सुनाए गए फैसले को अदालत ने सही ठहराया है.

निचली अदालत ने इस्कॉन मुंबई के अधिकार को खारिज करते हुए कहा था कि इस्कॉन बेंगलुरु इस्कॉन मुंबई की शाखा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र संस्था है. यह विवाद दशकों पुराना है, जिसका अब निपटारा हो गया है.जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. 15 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट में आए इस मसले में आठ साल बाद 24 जुलाई 2024 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा गया था.

दरअसल, इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी के महासमाधि में जाने के बाद उनके शिष्यों के बीच सिद्धांतों को लेकर विवाद शुरू हुआ. इस्कॉन मुंबई पर ज्यादा प्रभाव प्रभुपाद के विदेशी शिष्यों का था. उन लोगों पर आरोप है कि समाधि प्रवेश से पहले प्रभुपाद की उस वसीयत का पालन नहीं किया गया, जिसमें भविष्य में इस्कॉन के संचालन की रूपरेखा थी.

इसमें 12 साधुओं की प्रशासन समिति आयोग जैसी व्यवस्था थी. शिष्य परंपरा प्रभुपाद के गुरुनाम से ही संचालित रखने का सिर्फ एक विकल्प था, लेकिन आरोप है कि ये सभी 12 लोग अपनी मर्यादा से गिर गए. इससे नाराज होकर इस्कॉन बेंगलुरू ने विरोध किया. भक्ति सिद्धांत का विवाद फिर मंदिरों की संपत्तियों पर भी आ गया.

UP : बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक की हुई सवारियों से भरी कैंटर से टक्कर, 3 की मौत 31 घायल

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बुलंदशहर में आज सुबह आयशर कैंटर की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में आयशर टैंकर में सवार 31 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज (शुक्रवार) सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 31 लोग घायल हो गए. ये हादसा बुलंदशहर अनूपशहर रोड पर जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के पास हुआ, जहां एक आयशर कैंटर अपने आगे चल रहे ट्रक से जा टकराया. इस हादसे में आयशर कैंटर में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 31 लोग घायल हो गए.

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 27 लोगों की गंभीर हालात को देखते हुए मेरठ हायर मेडिकल सेंटर रैफर कर दिया, जबकि 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है. 3 मृतकों के शव का पंचायतनामा भर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

घटना की सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे डीएम एसएसपी ने सभी घायलों से बात की और उनका हाल जाना. साथ ही हादसे के संबंध में जानकारी ली. बताया जा रहा है कि आयशर कैंटर पंजाब के मौड़ से सवारियां लेकर शाहजहांपुर-हरदोई जा रहा था. अचानक आयशर कैंटर चालक को नींद की झपकी आने से अपने आगे चल रहे ट्रक से जा टकराया, जिस समय ये हादसा हुआ, उस समय कैंटर में 36 सवारियां सवार थीं.

हादसे की जानकारी देते हुए बुलंदशहर के एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि आज सुबह तड़के थाना क्षेत्र जहांगीराबाद में बुलंदशहर अनूपशहर मार्ग पर एक दुर्घटना हो गई, जिसमें एक आयशर कैंटर जो पंजाब के मौड़ से सवारियां लेकर शाहजहांपुर हरदोई जा रहा था. कैंटर चालक को अचानक नींद की झपकी आने के कारण अपने आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया. आयशर कैंटर में 36 सवारियां सवार थीं.

घटना की सूचना मिलने पर थाना जहांगीराबाद पुलिस के साथ आसपास के थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 घायलों को मेरठ मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए भेजा गया है. वहीं 4 घायलों का बुलंदशहर जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है. इस संबंध में थाना जहांगीराबाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

 

NATIONAL : हिल स्टेशन में रात के समय गिरा टेंट… महिला पर्यटक की मौत, तीन लोग घायल, रिसॉर्ट का मैनेजर और सुपरवाइजर अरेस्ट

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केरल के वायनाड में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां टेंट गिरने से टूरिस्ट महिला की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं तीन लोग घायल हो गए. इस मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका की पहचान की और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने इस मामले में रिसॉर्ट के मैनेजर और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया है.

केरल के वायनाड जिले में टेंट गिरने से एक महिला टूरिस्ट की मौत हो गई. यह दर्दनाक हादसा वायनाड के मेप्पाडी पंचायत क्षेत्र में स्थित एक रिसॉर्ट में गुरुवार तड़के हुआ. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने इस मामले में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में रिसॉर्ट के मैनेजर और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया है.

एजेंसी के अनुसार, मृतक महिला की पहचान निश्मा के रूप में हुई है, जो मलप्पुरम की रहने वाली थी. पुलिस का कहना है कि निश्मा अपने तीन दोस्तों के साथ वायनाड स्थित एक रिसॉर्ट में ठहरी हुई थीं. उन्होंने जिस टेंट में रात्रि विश्राम किया था, वह लकड़ी के खंभों और घास-फूस से बना हुआ था.

रात के दौरान टेंट अचानक गिर गया, जिससे निश्मा गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनकी मौत हो गई. टेंट में मौजूद निश्मा के तीन अन्य दोस्त भी इस हादसे में घायल हो गए. उन्हें तत्काल पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने इस लापरवाही के मामले में रिसॉर्ट के मैनेजर स्वाचन्त और सुपरवाइजर अनुराग को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, बाद में दोनों को अरेस्ट कर लिया गया. दोनों को 28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. दोनों पर गैर इरादतन हत्या (Culpable homicide not amounting to murder) का केस दर्ज है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और रिसॉर्ट के निर्माण, लाइसेंस और सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की जा रही है. प्रशासन ने कहा है कि यदि गड़बड़ी पाई जाती है, तो रिसॉर्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

NATIONAL : डिजिटल अरेस्ट और 2 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी मामले में 2 गिरफ्तार

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मुरादाबाद जिले में साइबर गिरोह के दो सदस्यों को डिजिटल अरेस्ट और 2 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर ये ठगी की थी.

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में साइबर गिरोह के दो सदस्यों को डिजिटल अरेस्ट और 2 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है. नोएडा साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार, आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट किया. उन्होंने दावा किया कि पीड़ित मानव तस्करी के मामले में शामिल है और फिर उससे 2.39 करोड़ रुपये ठग लिए.

आरोपियों की पहचान मुकेश सक्सेना और अनीस अहमद के रूप में हुई है, जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं और गुरुवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया है. नोएडा की डीसीपी (साइबर क्राइम) प्रीति यादव ने कहा, ‘शिकायतकर्ता ने 18 मार्च को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308 (2), 319 (2), 318 (4) और आईटी एक्ट की धारा 66 डी के तहत शिकायत दर्ज कराई थी.’

उन्होंने कहा,’पीड़ित ने उल्लेख किया है कि गिरफ्तार आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर डिजिटल गिरफ्तारी की. उन्होंने दावा किया कि पीड़ित मानव तस्करी में शामिल है और फिर उससे 2.39 करोड़ रुपये ठग लिए.’ उन्होंने आगे कहा कि शिकायत प्राप्त होते ही आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए.

NATIONAL : उदयपुर में दो गुटों में झड़प, जमकर हुई तलवारबाजी और आगजनी, पूरा शहर छावनी में तब्दील

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उदयपुर के तीज का चौक इलाके में सब्जी खरीदने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में बदल गया. घटना में तलवारबाजी, पथराव और आगजनी हुई.

राजस्थान के उदयपुर में दो पक्षों में झड़प हो गई. इस दौरान जमकर तलवारबाजी और आगजनी हुई. फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन पूरा शहर अभी छावनी में तब्दील है. उपद्रव करने वालों की पहचान कर उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. अभी गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है.

ये मामला गुरुवार (15 मई) को तीज का चौक इलाके में सब्जी खरीदने को लेकर हुए मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया. दो युवकों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में बदल गई. इस दौरान तलवारबाजी, पथराव और आगजनी हुई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है.

झड़प की सूचना मिलते ही धानमंडी थाना क्षेत्र समेत चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. एसपी के नेतृत्व में रातभर कड़ी मशक्कत कर हालात को काबू में लाया गया. हिंसा के बाद कई जगहों पर तोड़फोड़ और ठेलों को आग के हवाले किया गया। तनाव को देखते हुए पूरे क्षेत्र में छावनी जैसा माहौल है और लगातार निगरानी रखी जा रही है.

घायल सब्जी विक्रेता को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है और कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, हालांकि अब तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है.

प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन, ऐहतियातन पुलिस बल तैनात है और पूरे शहर में सतर्कता बरती जा रही है.

NATIONAL : इस्लाम में शर्तों के साथ एक से ज्यादा शादी की इजाजत, लेकिन लोग उठा रहे गलत फायदा- हाई कोर्ट

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम कुछ परिस्थितियों और शर्तों के तहत एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत देता है. लेकिन इस इजाजत का गलत फायदा उठाया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम कुछ परिस्थितियों और शर्तों के तहत एक से ज्यादा शादी की इजाजत देता है, लेकिन इस अनुमति का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग किया जा रहा है. जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि इस्लाम के शुरुआती दौर में जंग में भारी संख्या में लोगों के हताहत होने के बाद विधवाओं और यतीमों (अनाथ) के संरक्षण के लिए कुरान के तहत शर्तों के साथ बहुशादी की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस प्रावधान का पुरुषों की ओर से निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है.

कोर्ट ने आठ मई 2025 को दिए अपने निर्णय में एक मुस्लिम पुरुष ने कई शादियां करने और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 (द्विशादी के अपराध) के तहत इनकी जटिलताओं के संबंध में कानूनी स्थिति भी स्पष्ट की. कोर्ट ने उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट किया, जिनमें धारा 494 लागू होगी या नहीं.

जस्टिस देशवाल ने कहा कि अगर एक मुस्लिम पुरुष इस्लामी कानून के तहत पहली शादी करता है तो उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी शादी अमान्य नहीं होगी और दूसरी शादी के लिए धारा 494 लागू नहीं होगी, बशर्ते दूसरी शादी परिवार कोर्ट के ‘शरियत’ (इस्लामी कानून) के तहत ‘बातिल’ (अमान्य) घोषित न की गई हो.

कोर्ट ने कहा कि अगर एक व्यक्ति द्वारा पहली शादी विशेष शादी अधिनियम, 1954, विदेश शादी अधिनियम, 1969, ईसाई शादी अधिनियम, 1872, पारसी शादी और तलाक अधिनियम, 1936 और हिंदू शादी अधिनियम, 1955 के तहत की जाती है और वह मुस्लिम धर्म अपनाकर दूसरा शादी मुस्लिम कानून के तहत करता है तो उसका दूसरा शादी अमान्य होगा और धारा 494 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा.

कोर्ट ने यह आदेश फुरकान और दो और व्यक्तियों ने दायर एक याचिका पर पारित किया. इन याचिकाकर्ताओं ने मुरादाबाद की एक कोर्ट के आईपीसी की धारा 376, 495, 120-बी, 504 और 506 के तहत जारी समन और आरोप पत्र को चुनौती दी थी. यह प्राथमिकी याचिकाकर्ता फुरकान की पत्नी ने दायर कराई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि फुरकान ने पहले से शादीशुदा होने की बात छुपाकर उससे शादी की थी. इसमें महिला ने फुरकान पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.

वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि महिला ने संबंध बनाने के बाद अपनी इच्छा से याचिकाकर्ता के साथ शादी की और याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 494 के तहत कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि शरियत कानून 1937 के तहत एक मुस्लिम पुरुष को चार बार तक शादी करने की अनुमति है.

उन्होंने यह दलील भी दी कि शादी और तलाक से जुड़े सभी मुद्दे शरियत कानून के तहत तय किए जाने चाहिए. साथ ही कहा कि इस्लाम में अगर पहली शादी इस्लामी कानून के तहत की गई है तो दूसरी शादी अमान्य नहीं मानी जाएगी. कोर्ट ने कहा, “हालांकि कुरान एक उचित कारण के लिए बहुशादी की अनुमति देता है और वह भी शर्तों के साथ. पुरुष आज इस व्यवस्था का निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते हैं. इसका ऐतिहासिक कारण है कि आखिर क्यों कुरान ने बहुशादी की अनुमति दी.”

कोर्ट ने कहा, “मदीना में शुरुआती दिनों में इस्लाम की रक्षा में बड़ी संख्या में मुस्लिम मारे जाते थे जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं विधवा हो जाती थीं और बच्चे यतीम हो जाते थे. ऐसी परिस्थितियों में कुरान ने सशर्त बहुशादी की अनुमति दी जिससे यतीम बच्चों और उनकी माताओं को शोषण से बचाया जा सके.”

कोर्ट ने जफर अब्बास के मामले में एक निर्णय का संदर्भ दिया जिसमें कहा गया था कि अगर एक से ज्यादा शादी का उद्देश्य निजी स्वार्थ या यौन इच्छाओं की पूर्ति है तो कुरान बहुशादी को मना करता है. मौजूदा मामले में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी दोनों मुस्लिम हैं, इसलिए याचिकाकर्ता की दूसरी शादी वैध है और उस पर कोई अपराध नहीं बनता है. इस तरह से कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता पर कोई दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी और इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई से शुरू हो रहे सप्ताह में करने का निर्देश दिया.

 

BIHAR : 4 अभियुक्त हैं, कम से कम…’, यह लाइन बोलकर फंस गया पुलिसवाला, SP ने किया सस्पेंड

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समस्तीपुर में डायल-112 वाहन पर प्रतिनियुक्त एएसआई के खिलाफ एसपी ने कार्रवाई की है. निलंबन की अवधि में पुअनि रामयश राय का मुख्यालय पुलिस केंद्र समस्तीपुर निर्धारित किया गया है.

समस्तीपुर में ऐसा लग रहा है कि घूस मांगने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ गई है. केस निपटाने के लिए पैसों की मांग की जा रही है. इससे जुड़े फोन कॉल पर बातचीत के ऑडियो इन दिन खूब वायरल हो रहे हैं. हालांकि जिले के एसपी अशोक मिश्रा वायरल हो रहे ऑडियो के आधार पर जांच के बाद एक्शन भी ले रहे हैं. गुरुवार (15 मई, 2025) की रात दलसिंहसराय थाने के डायल-112 वाहन पर तैनात एएसआई रामयश राय को अब निलंबित किया गया है.

एएसआई रामयश राय का गुरुवार को एक ऑडियो वायरल हुआ था. इसमें ढ़ेपुरा गांव का एक युवक अपने परिवार के माता, पिता व भाई को मिलाकर चार लोगों पर हुए केस में उनसे फोन करते हुए भेंट करने की बात कही. साथ ही तीन हजार रुपये देने के लिए उसने कहा. इस पर रामयश राय ने कहा, “तुम नेताजी से भेंट नहीं किए थे?”

इसके बाद नेताजी भी फोन पर आ जाते हैं. कहते हैं, “इसको भेज देते हैं… तीन हजार लेकर.” यह सुनते ही रामयश राय ने कहा, “हम स्वयं आ जाते हैं इसको अपने पास रखिएगा. चार अभियुक्त हैं तो तीन हजार में कैसे होगा, 40 हजार न होगा. आप इसको बैठा के रखिए हम आते हैं.”

इस ऑडियो के वायरल होने के बाद एसपी ने गुरुवार की रात एएसआई को निलंबित कर दिया. निलंबन की अवधि में पुअनि का मुख्यालय पुलिस केंद्र समस्तीपुर निर्धारित किया गया है. एसपी ने पत्र जारी करते हुए बताया कि दलसिंहसराय थाने में (डायल-112 वाहन पर प्रतिनियुक्त) पुअनि रामयश राय का एक आवेदक से पैसा मांग करने का ऑडियो वायरल हुआ था. इसकी जांच एसडीपीओ दलसिंहसराय के द्वारा कराई गई. जांच/सत्यापन के कम में प्रथम दृष्टया यह मामला सत्य पाया गया. इस आरोप के लिए एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

बता दें कि बीते बुधवार को ही एसपी अशोक मिश्रा ने समस्तीपुर के लरझाघाट थाने में पदस्थापित एएसआई सुबोध कुमार को निलंबित किया था. उनका भी एक ऑडियो वायरल हुआ था. जांच में सही पाए जाने पर एक्शन लिया गया था.

 

UP : ‘माल निकालो’, जालौन में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती, बदमाशों ने लूटे लाखों के गहने और नकदी

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जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र में डकैती की वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. बदमाशों ने नवीन ज्वेलर्स की दुकान पर धावा बोलकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लूट ली.

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कोंच कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक सनसनीखेज डकैती की वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. यहां पांच हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने नगर के बीचों-बीच स्थित नवीन ज्वेलर्स की दुकान पर धावा बोलकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लूट ली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और बदमाशों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की कोशिश की जा रही है.

घटना गुरुवार दोपहर करीब 4:00 बजे की है, जब कोंच कोतवाली क्षेत्र में स्थित नवीन ज्वेलर्स पर पांच नकाबपोश बदमाश अचानक घुस आए. तीन बदमाशों ने तमंचे निकालकर दुकानदार संजीव कुमार और उनके स्टाफ को धमकाया, जबकि बाकी ने गहनों से भरी ट्रे और कैश काउंटर से नकदी समेट ली. दुकानदार के अनुसार, बदमाशों ने छाती पर तमंचा तानकर कहा कि ‘माल निकालो’ और महज 2-3 मिनट में लूटपाट कर बदमाश अंधेरी गलियों में फरार हो गए.

दुकान के सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें बदमाश स्थानीय भाषा बोलते नजर आए. फुटेज से पता चला कि बदमाश युवा थे और उन्होंने सुनियोजित तरीके से लूट को अंजाम दिया. दुकानदार संजीव कुमार ने बताया कि बदमाशों ने मुझे तमंचा दिखाकर डराया. मैंने विनती की, लेकिन वे गहने और नकदी लेकर भाग गए. शटर बंद करने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी.

जालौन पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया और सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि पांच पुलिस टीमें गठित की गई हैं. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस ने कोतवाली कोंच में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इस घटना से कोंच के बाजार में दहशत का माहौल है. स्थानीय व्यापारियों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. पुलिस आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है ताकि बदमाशों को पकड़ा जा सके.

 

GUJARAT : बुलाया और खेत में ले गया, 35 साल के रिश्तेदार ने 5 साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार

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गुजरात के महिसागर जिले में एक पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का केस सामने आया है, जहां बच्ची के दूर के रिश्तेदार ने बहला-फुसलाकर एक खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

गुजरात के महिसागर जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां पर पांच साल की बच्ची को एक आदमी घर से बहला-फुसलाकर ले गया और फिर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया. आरोपी बच्ची का दूर का रिश्तेदार है. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान 35 साल के शंकर खांट के रूप में हुई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस के एक अधिकारी ने यह बताया कि आरोपी लड़की के ही गांव में रहता था और लड़की का दूर का रिश्तेदार है. महिसागर के पुलिस अधीक्षक जयदीप सिंह जडेजा ने यह बताया कि जब बच्ची घर पर अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रही थी, तब शंकर उसे बहला-फुसलाकर एक खेत में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि वारदात में बच्ची बहुत गंभीर रूप से घायल भी हो गई थी.

पुलिस अधीक्षक जयदीप सिंह जडेजा ने यह बताया कि पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया था. वहां से उसे गोधरा शहर के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी, ‘‘इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर टीमें गठित कीं और फिर आरोपी को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया . ड्रोन की मदद से और तकनीकी सर्विलांस और सूत्रों के आधार पर घटना के कुछ घंटों के भीतर ही आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया था.’’

 

ENTERTAINMENT : एक्टर विजय राज को मिली क्लीनचिट, यौन उत्पीड़न केस में हुए बरी, क्रू मेंबर ने लगाए थे आरोप

एक्टर विजय राज, जो बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, हाल ही में अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न केस से बरी हुए हैं. उनपर ये केस फिल्म शेरनी की एक क्रू मेंबर ने साल 2020 में दर्ज कराया था, जिससे अब उन्हें राहत मिल गई है.

बॉलीवुड एक्टर विजय राज का नाम हर कोई जानता है. वो कई सुपरहिट फिल्में जैसे ‘भूल भुलैया 3’, ‘गली बॉय’, ‘स्त्री’ और ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ में नजर आ चुके हैं. आमतौर पर वो कई फिल्मों में कॉमिक रोल्स किया करते हैं. मगर उनकी पर्सनल लाइफ में पिछले वक्त से काफी परेशानियां चल रही थीं जिससे उन्हें अब छुटकारा मिल गया है. वो अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न केस से बरी हो गए हैं.

साल 2020 में एक्टर विजय राज, विद्या बालन स्टारर फिल्म ‘शेरनी’ का हिस्सा थे. इस दौरान उनपर सेट की एक महिला क्रू मेंबर ने यौन उत्पीड़न और पीछा करने का आरोप लगाया था. हालांकि अब करीब 4 सालों के बाद मुंबई के गोंडिया मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें ट्राइल के बाद इस केस से बरी कर दिया है और उनपर लगे सभी चार्ज भी खारिज कर दिए हैं.

उनका केस लड़ रहीं पॉपुलर सेलिब्रिटी वकील सवीना बेदी सच्चर ने बताया कि एक्टर विजय नागपुर शहर के करीब अपनी फिल्म ‘शेरनी’ की शूटिंग कर रहे थे. इस दौरान जब उनपर केस दर्ज हुआ, तब ना सिर्फ उन्हें बीच में ही शूटिंग से निकलना पड़ा बल्कि उनके हाथ से कई सारी फिल्में और प्रोजेक्ट्स भी छिन गए थे. लेकिन अब उन्हें बेकसूर साबित किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि ये केस उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा जो आरोप लगते ही किसी को दोषी घोषित कर देते हैं.

एक्टर विजय राज को 4 नवंबर साल 2020 को मध्य प्रदेश के बालाघाट से अरेस्ट किया गया था. उनपर फिल्म ‘शेरनी’ की एक महिला क्रू मेंबर ने होटल में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. मगर एक्टर को उसी दिन बेल पर जेल से रिहा कर दिया था. पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि विजय राज ने फिल्म सेट पर महिला क्रू मेंबर के रूप रंग पर कमेंट किया और उनके चेहरे पर लगे मास्क को बिना उनकी इजाजत ठीक करने की कोशिश की थी. जिसके बाद महिला क्रू मेंबर अपने सीनियर ऑफिशियल्स के पास एक्टर की शिकायत करने भी पहुंची थी. हालांकि जिस महिला ने विजय राज पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया था, उसकी केस खत्म होने से पहले ही मौत हो चुकी है.

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